Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana: मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कन्या के माता-पिता को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात अपनी गुजर-बसर करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा|कन्या अभिभावकों को मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत प्रत्येक माह 600 रुपए की पेंशन का लाभ दिया जाएगा|जिसके लिए निर्धारित शर्तें पात्रता का विवरण इस लेख में दिया गया है|
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Madhya Pradesh राज्य की एक ऐसी कल्याणकारी योजना है जो वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू किया गया योजना के तहत ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिया जाता है जिनके पास आय का कोई प्रमुख साधन नहीं है और ना ही बेटी के अलावा कोई और संतान है जो उनका भरण पोषण कर सके|
Kanya Abhibhavak Pension Yojana Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है और उनकी संतान केवल बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है तो आपको जानकर खुशी होगी मध्यप्रदेश सरकार आपको हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिसके लिए आपको मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत अपना आवेदन करना है किस प्रकार अभिभावकों को कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करना है इसकी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|
कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश राज्य की एक ऐसी योजना है जो राज्य के नागरिकों को 600 रुपए की पेंशन प्रदान करती है जिसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें इस लेख में विस्तार पूर्वक दी गई हैं| निर्धारित पात्रता एवं शर्तों को पढ़कर अभिभावक मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं जिसके लिए उन्हें केवल अपना मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है किस प्रकार अपना मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है| इसके संदर्भ में लेख में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है|
Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
कब शुरू किया गया कन्या अभिभावक पेंशन योजना को | 1 अप्रैल 2013 |
उद्देश्य | कन्या अभिभावकों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्यों के स्थाई नागरिक |
पेंशन राशि | 600 रुपए |
योजना को किस विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा | मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.mpedistrict.gov.in |
क्या है मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार कन्या अभिभावकों को प्रत्येक माह 600 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी| मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केवल उन्हीं अभिभावकों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके पास अपनी आय का कोई प्रमुख साधन नहीं है और ना ही बेटी के अलावा भरण पोषण करने के लिए कोई और संतान है ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ऐसे अभिभावकों को जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हें मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान करेगी| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शुरू की गई कन्या अभिभावक पेंशन योजना को समाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा|
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एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार का Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाना है जिनके पास एक पुत्री है और अक्सर ऐसे माता-पिता को पुत्री की शादी के उपरांत यह चिंता रहती है कि उनका अब आगे का जीवन कैसे गुजर बसर होगा खासकर उन परिवारों को जिनके पास कोई आय स्रोत नहीं होता है यानी कि गरीब परिवारों जिनके पास आय का कोई प्रमुख साधन नहीं होता है|तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ऐसे परिवारों को 600 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी जिनके पास पुत्री है और उसकी शादी कर दी चुकी है|बच्चों के बड़े होने पर माता-पिता बूढ़े हो जाते हैं जिस पर जिस परिवार के पास केवल एक ही संतान है उसके लिए अपना गुजर-बसर करना बहुत ही कठिन हो जाता है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को सहारा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है|
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मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के प्रमुख लाभ
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को मिलेगा जिनके पास आय काकोई प्रमुख साधन नहीं है|
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिभावकों को कन्या पेंशन योजना के तहत प्रति माह 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी|
- अभिभावकों को मध्य प्रदेश कन्या पेंशन योजना का लाभ सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा|
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी अभिभावकों के बैंक अकाउंट में DBT माध्यम द्वारा ट्रांसफर की जाएगी|
- जिन अभिभावकों के पास पुत्र और पुत्री दोनों हैं परंतु किसी घटना में पुत्र की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे अभिभावकों को भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा|
- Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ केवल उन्हें अभिभावकों को मिलेगा जिनके पास पुत्री है और उसकी शादी हो चुकी है|
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए प्रमुख पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हैं|
- योजना के तहत आवेदन कर्ता की केवल एक बेटी होनी चाहिए और बेटी की शादी हो चुकी होनी चाहिए|
- आवेदन कर्ता की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने चाहिए तभी भी योजना के पात्र कहलाएंगे|
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाला परिवार गरीब वर्ग से होना चाहिए तभी वह योजना के पात्र कहलाएंगे|
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एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना अपात्रता
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले दंपत्ति की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए|
- यदि आपके पास पुत्री के साथ हुए पुत्र भी है तो आप को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
- केवल उन्हीं दंपत्तियो को योजना का लाभ मिलेगा जिन की पुत्री का विवाह हो चुका है|
- यदि आवेदन करने वाला परिवार आयकर दाता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
Mp Kanya Abhibhavak Pension Yojana आवेदन हेतु प्रमुख दस्तावेज
- दोनों दंपत्ति का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवेदन कर्ता आयकर दाता नहीं है
- पति या पत्नी की मृत्यु पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- दंपत्ति का एक साथ खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है जो भी अभिभावक इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसे योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना होगा मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इसकी स्टेप बाय स्टेप विस्तृत जानकारी आप पढ़ सकते हैं|
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सर्वप्रथम राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के नाम पर क्लिक करें|
- www.mpedistrict.gov.in
- दिया गया आधिकारिक वेबसाइट का लिंक ओपन करने के उपरांत आपके सामने कुछ इस प्रकार का चित्र आएगा|
- आपको यहां दिए गए विकल्प एमपी ई-डिस्टिक पोर्टल पर क्लिक करना है|
- एमपी ई डिस्टिक पोर्टल पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा|
- अब आपको यहां विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से दिए गए विकल्प मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के विकल्पों पर क्लिक करना है|
- क्लिक करने के उपरांत आपके सामने मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन फार्म आ जाएगा|
- आवेदन फार्म में मांगी गई उपयुक्त जानकारी दर्ज करें जैसे नाम पता मोबाइल नंबर एवं मांगी गई उपयुक्त जानकारी|
- मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें|
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार उसकी जांच कर ले उसके बाद ही दिए गए विकल्प द्वारा अपना आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर सबमिट करें|
- इस तरह आप आसानी से मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|