mukhyamantri bal ashirwad yojana form pdf|mukhyamantri bal ashirwad yojana mp|मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन form pdf:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक मे अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस योजना को मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में बाल आशीर्वाद योजना को स्वीकृति दे दी है।
सरकार बेटियों, युवाओं और महिलाओं के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं का संचालन करती है. इन तमाम योजनाओं के बीच सरकार अनाथ बच्चों के लिए भी एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही है|सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना नाम दिया है. इस योजना के तहत ऐसे बच्चे, जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ चुका है और वे अपने रिश्तेदार या किसी गार्जियन के साथ रह रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने चार हजार रुपये दिए जाते हैं|
Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों को एक बड़ी सौगात देने का फैसला लिया गया है। Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana के अंतर्गत बाल आश्रम में रह रहे बच्चों को बाल आश्रम छोड़ने के बाद इंटर्नशिप करने के लिए 5 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले सभी अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
इन अनाथ बच्चों को सरकार आईटीआई, जेईई, नीट तथा क्लैट निकलने पर आगे की पढ़ाई करने तक 5 हजार रुपए उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ आयुष्मान योजना से इलाज कराने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं सरकार की ओर से हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं। अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत इंदौर शहर में आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म भरने के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे जिन की सत्यता की जांच की जाएगी उसके बाद पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ कई शहर की संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बेसहारा मासूमों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से जोड़ने के लिए घर घर दस्तक दे रही है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय इंदौर में जाकर संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana |
घोषणा कर्ता | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
उद्देष्य | शिक्षा के लिए 5 हजार रुपए आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चे |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी उपलब्ध नहीं |
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी का उद्देश्य
अनाथ बच्चों को जल्दी कोई सहारा नहीं देता है और इसीलिए अनाथ बच्चे अक्सर जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं परंतु सरकार परंतु सरकार जब अलग-अलग लोगों के लिए कल्याणकारी योजना लोन करती है, तो भला अनाथ बच्चों को कैसे वह अगले छोड़ सकती है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देकर के अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से की है। इस योजना की वजह से ऐसे अनाथ बच्चों में भी अब पढ़ाई की ललक पैदा होगी, जो पहले आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं करते थे और दिन भर यहां वहां बेकार बैठे रहते थे। योजना के अंतर्गत बच्चों को लाभ 24 साल तक मिलेगा क्योंकि 24 साल में व्यक्ति समझदार हो जाता है और वह कुछ करने के लिए भी तैयार होता है।
mukhyamantri bal ashirwad yojana Benefit and Features
- योजना में मध्यप्रदेश राज्य के सभी अनाथ बच्चों को कवर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
- इस योजना की वजह से अनाथ बच्चों को भी अब पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, साथ ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनाथ बच्चे प्रेरित होंगे।
- सरकार बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों यानि आफ्टरकेयर को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर सरकार समाज में उन्हें पुर्नस्थापित कर रही है।
- वही 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता यानि स्पॉन्सरशिप उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि परिवार मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- योजना का फायदा अनाथ बच्चों को उनकी 24 साल तक की उम्र पार करने तक मिलेगा।
- योजना में आर्थिक सहायता 5000 से लेकर के ₹8000 के बीच में होगी।
- अनाथ बच्चों को इस योजना के साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना का फायदा भी प्राप्त होगा।
- योजना का फायदा राज्य के सभी अनाथ बच्चों को मिलेगा। इस योजना में किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
- योजना के लिए पात्र बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संकाय जैसे कि आईटीआई, जेईई इत्यादि निकालने पर आगे की एजुकेशन का सारा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण
योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी प्रावधान है. पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि में अधिकतम दो वर्ष के लिए हर महीने 5 हजार रुपए दिए जाएंगे.
उच्च शिक्षा के लिए भी मदद
नीट, जेईई या क्लेट में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए निश्चित सीमा तक देय शुल्क शासन द्वारा वहन करने और आजीविका व्यय के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है. पाठ्यक्रम अवधि तक फीस (नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस) राज्य शासन वहन करेगा.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में पात्रता (Eligibility)
- इस योजना का फायदा मध्यप्रदेश के ऐसे अनाथ बच्चों को मिलेगा, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों.
- इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।।
- ऑफ्टरकेयर के तहत बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे इसके लिए पात्र होंगे।
- योजना का फायदा वही बच्चे प्राप्त कर सकेंगे जिनके पास आवश्यक दस्तावेज होंगे।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में दस्तावेज (Documents)
- आवेदन एवं बच्चे का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट
- मृतक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे के स्कूल का प्रमाण पत्र यानि अंक सूची
- आवेदक का जॉइंट फोटो बच्चे के साथ
- आवेदक की सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट
- आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन
- शपथ पत्र
- आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक खाते की पूरी जानकारी आदि|
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन form pdf
योजना के अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल www.balashirwadyojna.mp.gov.in पर प्राप्त किए जाएंगे।
आफ्टर केयर केटेगरी के अन्तर्गत केयर लीवर्स युवाओं को बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक के सहयोग से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।