pm laghu vyapari mandhan yojana’pm shram yogi mandhan yojana upsc;असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार 15 हजार रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं।देश में एक बड़ी आबादी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों की है। इन लोगों के पास कमाई का कोई संगठित जरिया नहीं होता है। इन्हें अपनी आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर होना पड़ता है।
इस कारण समय-समय पर इन लोगों को मौसमी बेरोजगारी भी काफी परेशान करती है। खैर, अपने शुरुआती जीवन में जैसे तैसे करके ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर लेते हैं। वहीं उम्र के एक पड़ाव पर इन लोगों के लिए श्रम करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद ही शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस स्कीम को खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया गया है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2024
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमे मिलाती है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी श्रमिक 55 रुपये निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये (सालाना 36 हजार रुपये) की पेंशन का लाभ उठा सकता है।
भारत सरकार की इस स्कीम में 18 से 40 साल के बीच के श्रमिक ही निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम को खासतौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है। सरकार की यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे दर्जी, मोची, रिक्शा चालक और घरेलू कामगारों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान करती है,
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
Scheme Name | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
Launched By | Finance Minister Mr. Piyush Goyal |
Launched date | 1st February |
Start date of scheme | 15th February |
Beneficiary | Unrecognized sector Workers |
No of beneficiary | 10 Crore approximate |
Contribution | Rs 55 per month to Rs 200 Per month |
Pension amount | Rs 3000 Per month |
Category | Central Govt Scheme |
Official website | https://maandhan.in/shramyogi |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य
कॅरोना महामारी का प्रकोप सबसे अधिक असंगठित छेत्र में कार्य करने वाले लोगो के जीवन पर पड़ा है , जिसका निष्कर्ष ये है कि वे सभी लोग अभी तक अपना जीवन यापन भी भलि प्रकार नहीं कर पा रहे है। अतः सरकार ने उनके आगे का जीवन भली – भाति व्यतीत हो यही कामना करते हुए Sharm Yogi Mandhan Yojana 2023 की शुरुआत की है। मुख्य उद्देश्य असंगठित छेत्रो में कार्य कर रहे लोगो को पेंशन प्रदान करना है|
Pradhan Mantri Sharm Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।
- इस PMSYM Registration 2023 का फायदा असंगठित छेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को उनकी आयु के अनुसार दिया जायगा ,जिसकी आयु जितनी कम आयु होगी उसका कंट्रिब्यूशन उतना कम होगा।
- असंगठित छेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक जैसे – रिक्शा चालक , मोची , मज़दूर , भट्टे पर काम करने वाले लोग आदि PMSM 2023 का आसानी से लाभ ले सकते है।
- लाभार्थी दुवारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जायगा तथा पेंशन भी LIC दुवारा ही दी जायगी।
- केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन सीधे बैंक अकाउंट में पहुचायी जायगी। उस बैंक अकाउंट से आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर लिंक हो।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपए तक की राशि पेंशन के रूप में दी जायगी।
- लाभार्थी का किसी कारणवश देहांत हो जाने पर, लाभार्थी के जीवन साथी को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- PMSYM 2023 के अंतर्गत 10 करोड़ लोगो को फायदा पहुंचाया जायगा , अब तक करीब 6 . 45 लाख लोग योजना में आवेदन करा चुके है।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ केवल देश के असंगठित क्षेत्रों जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, गृह श्रमिक, ईंट भट्ठा मजदूर आदि को प्रदान किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- जितना अधिक आप पीएमएसवाईएम योजना में योगदान करते हैं, उतना ही सरकार आपके खाते में भी योगदान देती है।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आपकी मृत्यु के बाद, पत्नी को जीवन के लिए डेढ़ हजार रुपये मिलेंगे।
- सरकार द्वारा दी गई 3000 रुपये की राशि को ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाते या जन धन खाते से स्थानांतरित किया जाएगा।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता?
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले लोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नियम?
योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन-धन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा नहीं उठाया रहा हो।
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क्या है pm laghu vyapari mandhan yojana शर्तें?
- अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
- योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
- अगर पेंशनभोगी स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
- किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा।
- इसके अलावा अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाली की 60 साल के बाद मौत हो जाती हैं तो उसके नॉमनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
- 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग होने पर स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
किस उम्र के व्यक्ति को देना होगा कितना कॉन्ट्रिब्यूशन?
18 से 28 आयुवर्ग के लिए
श्रम मंत्रालय के अनुसार 18 साल के आवेदक को 55 रुपए महीना जमा कराने होंगे। 19 साल के आवेदक को 58 रुपए जमा कराने होंगे। 20 साल के व्यक्ति को 61 रुपए जमा कराने होंगे। 21 साल के व्यक्ति को 64 रुपए जमा कराने होंगे। आवेदन करते वक्त अगर उम्र 22 साल है तो उन्हें हर माह 68 रुपए जमा करने होंगे। उम्र 23 साल है तो उन्हें 72 रुपए जमा मासिक कराने होंगे। अगर उम्र 24 साल है तो मासिक किश्त 76 रुपए देनी होगी। अगर आवेदन करते वक्त उम्र 25 साल है तो आवेदन को हर माह 80 रुपए जमा कराने होंगे। 26 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई के लिए 85 रुपए प्रति माह देने होंगे। 27 साल के व्यक्ति को हर माह 90 रुपए देने होंगे। 28 साल के व्यक्ति को 95 रुपए प्रति माह किश्त देनी होगी।
29 से 40 साल के आवेदक को देनी होगी इतनी किश्त
29 साल के आवेदक को 100 रुपए महीना जमा कराना होगा। 30 साल के आवेदक को 105 रुपए महीना जमा कराना होगा। 31 साल के आवेदक को 110 रुपए जमा कराने होंगे। 32 साल के आवेदक को हर माह 120 रुपए जमा कराने होंगे। 33 साल के आवेदक को हर माह 130 रुपए रुपए जमा कराने होंगे। 34 साल के आवेदक को हर माह 140 रुपए जमा कराने होंगे। उम्र 35 साल है तो उन्हें हर माह 150 रुपए जमा कराने होंगे। 36 साल के आवेदक को 160 रुपए हर माह देने होंगे, सरकार भी इतना ही पैसा देगी। 37 साल के व्यक्ति को स्कीम में अप्लाई करने पर हर माह 170 रुपए देने होंगे। 38 साल के व्यक्ति को 180 रुपए हर माह देने होंगे। 39 साल के व्यक्ति को 190 रुपए हर माह देने होंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर माह 200 रुपए जमा कराने होंगे।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration @ pmkmy.gov.in login
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा।
- इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी।
- प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी।
- इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PDF
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Pdf Download Offical Website
मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन रुपये की मासिक आय के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 15000 या उससे कम । प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सामाजिक सुरक्षा और पेंशनभोगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
Pmsym कैसे बंद करें?
इसके लिए आपको बस जन सेवा केंद्र पर जाना होगा और जन सेवा केंद्र इसके लिए आपको बस जन सेवा केंद्र पर जाना होगा और जन सेवा केंद्र अधिकारी को अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे और उनसे कहना होगा कि आप इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते।