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PPF Withdrawal: पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का क्या है तरीका ? जानिए इससे जुड़े 5 नए नियम

PPF Withdrawal: आपको बता दें यूं तो पीपीएफ अकाउंट की अवधि 15 वर्ष होती है परंतु किन्हीं कारणों के कारण इस योजना से 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी आपको पैसे निकालने की सुविधा मिल जाती है| जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें एवं पात्रता निर्धारित की गई है| इस योजना के अंतर्गत आपको 1% ब्याज दर के हिसाब से लोन लेने की सुविधा भी मिलती है| जिसकी जानकारी इस आर्टिकल में आपको विस्तार पूर्वक दी गई है| 2023 के तहत पीपीएफ अकाउंट से (PPF Withdrawal) पैसे निकालने के 5 नए नियम की विस्तृत जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी गई है|

PPF Withdrawal: Public Provident Fund (PPF)  की शुरुआत 1968 में की गई| PPF एक बचत योजना है जो अपने गारंटीड रिटर्न और टैक्स लाभों के लिए जानी जाती है| PPF योजना में न्यूनतम 15 साल के लिए अकाउंट खोला जाता है| वर्ष 2023 के तहत पीपीएफ योजना के अंतर्गत खाताधारकों को 7.1% फ़ीसदी सालाना दर के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है| इस योजना में न्यूनतम 500 रुपए वार्षिक और 150000 रुपए सालाना जमा करने का लाभ दिया जाता है| इस योजना के तहत खाताधारक को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट में लाभ दिया जाता है|

Public Provident Fund (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है| पीपीएफ योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा सकता है| इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यस्त नाबालिक बच्चा अपना खाता खुलवा सकता है| इस योजना के अंतर्गत एक व्यस्क का खाता खुलवाने के लिए अलग पात्रता है और किसी नाबालिग के खाता खुलवाने के लिए अलग पात्रता है| यदि कोई नाबालिक बच्चा अपना पीपीएफ अकाउंट में खाता खुलवाना चाहता है तो उसे अभिभावक की आवश्यकता होगी इसमें आपके खाते की कमाई अभिभावक के खाते से जुड़ी होती है|

इमरजेंसी के समय पीपीएफ खाता धारक अलग-अलग पात्रता के हिसाब से PPF Withdrawal के जरिए अपना जमा किया हुआ पैसा निकाल सकता है| पीपीएफ खाता धारक अपने जमा किए हुए पैसे पर लोन भी ले सकता है किस प्रकार आपको अपने जमा किए हुए पैसे पर लोन लेना है इसकी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं| पीपीएफ खाता धारक को PPF Withdrawal से जुड़े 5 नए नियमों की जानकारी नीचे दी गई है|

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क्या है Public Provident Fund (PPF) Scheme

पीपीएफ योजना एक सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है इस योजना को लोक भविष्य निधि खाते के नाम से भी जाना जाता है| इस योजना के अंतर्गत खाताधारकों को वार्षिक 7.1 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिलता है| इस योजना में  खाताधारक को साल में एक बार न्यूनतम 500 रुपए की राशि जमा करनी होती है और खाताधारक अधिकतम इस योजना के अंतर्गत 150000 रुपए तक की राशि जमा कर सकता है| वार्षिक 150000 रुपए तक की राशि पर खाताधारक को सेक्शन 80c के तहत इनकम टैक्स छूट मिल जाती है|

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PPF Withdrawal पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के 5 नए नियम

  1. प्रथम नियम पीपीएफ अकाउंट के 15 साल पूर्ण होने पर जमा राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है|
  2. द्वितीय नियम खाताधारक एवं खाताधारक के परिवार में से किसी को गंभीर बीमारी होने पर पैसा निकाला जा सकता है और अकाउंट बंद किया जा सकता है|
  3. तृतीय नियम उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर अकाउंट बंद किया जा सकता है|
  4. चतुर्थ नियम पीपीएफ अकाउंट के इस नियम के हिसाब से यदि किसी खाता धारक को किसी अन्य जरूरत के लिए पैसा चाहिए तो वह है 50% राशि निकाल सकता है जिसकी पात्रता नीचे दी गई है|
  5. पंचम नियम जरूरत के समय खाताधारक अपनी जमा की गई राशि पर 1% ब्याज के हिसाब से लोन ले सकता है जिसकी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|
  • ऊपर बताए गए PPF Withdrawal के तहत पैसा निकालने के 5 नियमों के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की गई है जिसकी जानकारी आप नीचे स्टेप बाय स्टेप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं|

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PPF withdrawal 15 साल पूर्ण होने पर

  • आपके द्वारा खोला गया आपका पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है जिसके पूर्ण होने पर आपको आपकी जमा की गई राशि  7.1% ब्याज दर के हिसाब से मिलती है| 
  • उदाहरण
  • यदि आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाने से लेकर 15 साल पूर्ण होने तक हर साल 150000 रुपए अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको 15 साल पूर्ण होने पर 40 लाख से अधिक की राशि मिलेगी|
  • इन 40 लाख रुपयों में से आपके द्वारा 15 सालों में 2250000 रुपए जमा किए गए और इन 2250000 रुपयों पर आपको 15 सालों में 7.1% ब्याज दर के हिसाब से 18 लाख से अधिक इंटरेस्ट मिला|
  • NOTE: पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में 15 साल की गणना में उस वर्ष को शामिल नहीं किया जाता जिस वित्त वर्ष के दौरान आपने अपना अकाउंट खुलवाया है|
  • उदाहरण यदि आपने वर्ष 2020 में अपना अकाउंट खुलवाया है तो आपका पीपीएफ अकाउंट कब 31 मार्च 2035 को मैच्योर होगा|
  • पीपीएफ अकाउंट की अवधि पूर्ण होने पर अकाउंट को अगले 5 वर्षों के लिए पुणे शुरू कर सकते हैं|
  • यदि आपके पीपीएफ अकाउंट की अवधि पूर्ण हो गई है तो आप अगले और 5 वर्षों के लिए अपने खाते को चालू कर सकते हैं|
  • ऐसी स्थिति में खाताधारक अपने अकाउंट से 60% तक राशि निकाल सकता है|
  • पीपीएफ अकाउंट के 15 वर्ष पूर्ण होने पर आपको दो लाभ मिलते हैं|
  • प्रथम लाभ अनुसंधान रहित खाता विस्तार- इसमें खाताधारक को अपने अकाउंट से मौजूद बैलेंस की रकम का 60% पैसा निकाल सकता है परंतु इसमें आपको केवल किसी एक वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है|
  • दूसरा लाभ- बिना अंशदान के खाता विस्तार यहां आपको यह लाभ मिलता है कि आप कभी भी कितनी भी रकम अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं आप चाहे तो एक बार में पूरा पैसा निकाल सकते हैं आप चाहे तो थोड़ा-थोड़ा करके भी निकाल सकते हैं|

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PPF Withdrawal गंभीर बीमारी होने पर

  • यदि किसी पीपीएफ खाता धारक के परिवार में या पीपीएफ खाता धारक को किसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में है खाताधारक अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकता है और जमा की गई राशि को निकाल सकता है बशर्ते आपके अकाउंट को 5 साल पूरे हो चुके हो| पीपीएफ अकाउंट की ओर से यह सुविधा केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होती है जैसे पति पत्नी या बच्चे आदि|
  • ऐसी स्थिति में कैसे जाने 5 साल पूरे हुए या नहीं
  • आपको सर्वप्रथम अपनी पीपीएफ अकाउंट बुक में देखना है क्या आपने कब अपना अकाउंट ओपन किया है|
  • उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने वित्त वर्ष 2020 21 के दौरान 1 जून को अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है| तो आप अपना वित्त वर्ष 2026 के दौरान पैसा निकालने के हकदार होंगे|
  • NOTE: आपके अकाउंट की 5 साल की अवधि के लिए अगले वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2021 से मानी जाएगी|
  • आपको बता दें ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी|

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PPF Withdrawal उच्च शिक्षा के लिए

  • यदि कोई खाताधारक अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऐसी स्थिति में पीपीएफ द्वारा पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है| बशर्ते आपके पीपीएफ अकाउंट को 5 वर्ष पूरे हो चुके हो और आप यह पैसा केवल उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकते हैं यानी दसवीं के बाद की पढ़ाई के लिए जिसके लिए निर्धारित पात्रता कुछ इस प्रकार है|
  • उच्च शिक्षा के लिए यदि आप पैसा निकालना चाहते हैं और अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक में इन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी|
  • अपने पीपीएफ अकाउंट की पासबुक
  • एडमिशन स्लिप फिस संबंधित स्लीप

PPF Withdrawal किसी अन्य जरूरत के लिए

  • आप अपने पीपीएफ अकाउंट से किसी अन्य जरूरत के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए निर्धारित पात्रता कुछ इस प्रकार है|
  • आपके पीपीएफ अकाउंट के 5 वर्ष पूर्ण होने चाहिए|
  • जरूरत पर आप अपने अकाउंट से आधा पैसा निकाल सकते हैं यानी 50%
  • आवश्यक जानकारी
  • ऐसी स्थिति में आपको बता दें आप केवल अपने जमा किए हुए पैसे पर 50% पैसा ही निकाल सकते हैं जिसकी गणना कुछ इस प्रकार होगी|
  • अगर आप वर्ष 2026 27 के दौरान अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2026 को मौजूद बैलेंस की तुलना करने पर दोनों में से जो भी कम होगा उसका 50% के बराबर आप पैसा निकाल सकते हैं|
  • यह गणना पिछले 2 वित्त वर्ष पहले मौजूद बैलेंस के हिसाब से होगी|
  • NOTE >आपको पीपीएफ की ओर से 50% बैलेंस विड्रोल की सुविधा किसी एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार ही मिलती है|

PPF Withdrawal 1% ब्याज दर पर लोन की सुविधा

  • पीपीएफ खाता धारकों को पीपीएफ की ओर से लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है| 
  • पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने के लिए निर्धारित पात्रता कुछ इस प्रकार है|
  • पीपीएफ खाताधारक अपने अकाउंट पर लोन लेने के लिए अकाउंट ओपनिंग के 3 वर्ष पूर्ण होने से लेकर 6 वर्ष पूर्ण होने तक लोन ले सकते हैं|
  • खाताधारकों को केवल अपनी जमा की गई राशि पर केवल 25% तक लोन दिया जाता है|
  • पीपीएफ द्वारा दिए गए लोन पर आपको 1% ब्याज देना होता है|
  • 1 वित्त वर्ष में केवल एक ही बार लोन लिया जा सकता है|
    खाताधारक को लिए गए लोन को चुकाने के लिए 36 महीनों का समय दिया जाता है|
  • यदि खाताधारक अपने लिए गए लोन को समय पर नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज को 1 परसेंट से 6% कर दिया जाएगा और अकाउंट में मेच्योरिटी के समय बैलेंस में ब्याज सहित कटौती कर ली जाएगी|
  • उदाहरण
  • आपके द्वारा आपके अकाउंट में 3 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी राशि है उसका 25% आप लोन ले सकते हैं परंतु लोन लेते समय उस वित्त वर्ष को शामिल नहीं किया जाएगा जिस वित्त वर्ष आप लोन ले रहे हैं इससे पिछले वित्त वर्ष में आपके अकाउंट में जितनी राशि है उसका 25% ले सकते हैं|
  • उदाहरण
  • यदि आपके अकाउंट में 100000 रुपए हैं तो आप 100000 रुपए  का 25 परसेंट ले सकते हैं यानी 25000 रुपए 

खाताधारक की मौत होने पर नॉमिनी को मिलता है पैसा

  • यदि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के उपरांत खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को जमा की गई राशि का पैसा दे दिया जाता है| 
  • जिस तारीख को खाता धारक की मृत्यु हुई है उसके पिछले महीने के अंतिम तारीख तक का ब्याज भी नॉमिनी को दिया जाता है| 

पैसे की निकासी की प्रक्रिया

  • पीपीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होगा. ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिलेगा.
  • फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर और जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वो बताना होगा.
  • इसके अलावा एक रेवेन्यू स्टैंप की भी जरूरत पड़ेगी.
  • फिर इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा.
  • प्रोसेस पूरा होने के बाद राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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